छत्तीसगढ़
जामुल और खुर्सीपार पुलिस ने चाकू लेकर घूमते 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार
Shantanu Roy
18 Aug 2026 11:27 PM IST

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छग
Durg. दुर्ग। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर दहशत फैलाने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत जामुल और खुर्सीपार थाना पुलिस ने अलग-अलग मामलों में धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं। दुर्ग पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
जामुल में हथियार लहराकर लोगों को डरा रहा था आरोपी
पहला मामला थाना जामुल क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 18 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम शिवपुरी निवासी रोशन लाल साहू सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही जामुल पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार बरामद किया गया। आरोपी रोशन लाल साहू उम्र 25 वर्ष निवासी शिवपुरी जामुल के खिलाफ थाना जामुल में अपराध क्रमांक 584/2026 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
खुर्सीपार में युवक पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार
दूसरा मामला थाना खुर्सीपार क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त 2026 की रात प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा ने उसके घर के पास पहुंचकर गाली-गलौज की और धारदार हथियार दिखाकर उसे डराया-धमकाया। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने प्रार्थी के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचाई और घटना के बाद फरार हो गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने डबरापारा चौक के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ और आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर लिया। आरोपी कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा उम्र 23 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर, वार्ड क्रमांक 46 खुर्सीपार के खिलाफ थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 339/2026 दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ धारा 118(1), 296, 351(1), 115(2) बीएनएस तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
सार्वजनिक शांति भंग करने वालों पर सख्ती
दुर्ग पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों ने सार्वजनिक और रिहायशी क्षेत्रों में धारदार हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों में भय का माहौल बनाने का प्रयास किया था। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में थाना जामुल पुलिस टीम के साथ थाना खुर्सीपार प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट, सहायक उप निरीक्षक मोतीलाल महिलवार, पीएसआई सौरभ पंसारी, प्रधान आरक्षक रामनारायण यदु और आरक्षक शैलेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति हथियार लेकर घूमता है, लोगों को धमकाता है या संदिग्ध गतिविधि में शामिल दिखाई देता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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